Ranchi: आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पीएमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने पूजा सिंघल की पोस्टिंग को लेकर ईडी की याचिका को खारिज कर दी है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थीं, वे पहले ही काफी हैं और कोर्ट को और शर्तें जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है. किसी अधिकारी की तैनाती करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. ईडी की याचिका में जो कुछ भी कहा गया है वह केवल एक आशंका और अनुमान है. लेकिन यह कहने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उसने मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए कुछ भी किया है. इस टिप्पणी के साथ ईडी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है.
पूजा सिंघल को 7 दिसंबर को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है. हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं. लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार, जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है. फिलहाल सरकार ने पूजा सिंघल को IT सचिव बनाया है.