Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सिजुआ निवासी राहुल रजवार को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सजा की बिंदु पर बहस की. एक मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था.
प्राथमिकी जोगता थाने में पीड़िता की मां की शिकायत पर 16 जून 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 15 जून, 2024 की शाम करीब छह बजे पीड़िता की मां पानी लाने के लिए बाहर गयी थी. वह वापस आयी, तो देखी कि उसकी 12 वर्ष की बच्ची घर में नहीं है. रात करीब आठ बजे पीड़िता घर में जख्मी हालत में वापस आयी. उसने बताया कि राहुल उसे बाइक से घुमाने का बहाना बनाकर बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान जंगल में ले गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.
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