Ranchi: बोकारो के बहुचर्चित जमीन विवाद तेतुलिया मौजा के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. इस मामले में एक नया मोड़ आया है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दरअसल हाईकोर्ट ने बोकारो वन प्रमंडल के दो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई का आदेश सुनाया था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. वन विभाग के अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोकारो जिले के डीसी को तेतुलिया मौजा के खतियान के दस्तावेज के मूल रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने को कहा है.
कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जिम्मेदारी जिले के डीसी के पास होती है. इसलिए डीसी खतियान की मूल कॉपी के साथ कोर्ट के सामने हाजिर हों. कोर्ट ने डीसी को छह सप्ताह के अदंर यह बताने का निर्देश दिया है कि खतियान का दस्तावेज कैसे अस्तित्व में आया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तेतुलिया मौजा के विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार की प्रकृति पर यथा स्थिति बरकरार रखने का भी आदेश दिया है. अब शीर्ष अदालत इस मामले में 24 जुलाई को सुनवाई करेगा. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तेतुलिया मौजा की भूमि का सर्टिफाईड किया हुआ खतियान और सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत किया गया है.